नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी. अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
Wednesday, August 30, 2017
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